EPFO Transfers Old PF Account To New Account – EPFO ने पुराने PF अकाउंट को नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए दो आसान ऑनलाइन रास्ते दिए हैं। सबसे सामान्य तरीका “Request for Transfer of Account” है, जबकि दूसरा “Member Service History” के जरिए किया जा सकता है…
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ट्रांसफर क्यों जरूरी है?
नौकरी बदलने पर PF अकाउंट अलग-अलग रह जाएं तो बैलेंस बिखर जाता है। ट्रांसफर करने से आपकी कुल सेवा अवधि एक साथ जुड़ती है, PF पर कंपाउंडिंग का फायदा बना रहता है, और आगे चलकर पेंशन, फाइनल सेटलमेंट और टैक्स से जुड़े लाभों में भी आसानी होती है।
तरीका 1: Request For Transfer of Account
यह EPFO का सबसे सीधा ऑनलाइन विकल्प है। इसमें सदस्य अपने पुराने PF खाते को मौजूदा PF खाते में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- EPFO के Member Portal पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- Online Services टैब पर जाएं।
- One Member-One EPF Account (Transfer Request) विकल्प चुनें।
- अपनी मौजूदा नौकरी और PF डिटेल्स को वेरिफाई करें।
- Get Details पर क्लिक करके पुराने PF अकाउंट की जानकारी देखें।
- पुराने या मौजूदा नियोक्ता में से किसी एक को चुनें, जिसके जरिए क्लेम सत्यापित कराया जाएगा।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें।
- आवेदन सबमिट कर दें।
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तरीका 2: Member Service History
EPFO 3.0 के तहत Member Service History विकल्प भी दिया गया है। इसमें आपकी पुरानी और मौजूदा नौकरियों का रिकॉर्ड दिखता है, साथ ही आधार से जुड़े UAN और सभी Member ID की जानकारी भी मिलती है।
अगर किसी पुराने PF खाते का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसके सामने Claim का विकल्प दिख सकता है। वहां से Form 13 के जरिए Service Transfer Claim दाखिल किया जा सकता है।
किन बातों का ध्यान रखें?
ट्रांसफर करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका UAN सक्रिय हो और उसमें आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर सही तरीके से लिंक हों। कई मामलों में पुराने और नए नियोक्ता की डिटेल्स सही होना जरूरी होता है, वरना क्लेम अटक सकता है।
अगर नियोक्ता के पास DSC उपलब्ध है, तो उसी के आधार पर क्लेम को अटेस्ट किया जाता है। EPFO के मुताबिक, ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी होने के बाद बैलेंस नए खाते में जुड़ जाता है और आपकी सेवा अवधि भी निरंतर मानी जाती है।
किसे तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए?
जिन लोगों ने नौकरी बदली है, लेकिन पुराना PF अब तक नए खाते में नहीं गया, उन्हें देरी नहीं करनी चाहिए। इससे रिटायरमेंट फंड का हिसाब आसान रहता है और भविष्य में क्लेम या निकासी के समय परेशानी कम होती है।

